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अबुआ आवास योजना अंतर्गत गोंदा पंचायत में अनियमितता संबंधी शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निदेश

ज्ञात है कि अबुआ आवास योजना झारखण्ड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सभी ग्रामीण गरीब परिवार को जिनका कच्चा मकान है, उन्हे पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

इसी मामले में गोंदा पंचायत के कुल 14 वार्ड सदस्यों के द्वारा मुखिया पति सुरेन्द्र गोस्वामी के उपर अबुआ आवास में अवैध वसूली की शिकायत किया गया है, साथ ही सुशीला देवी, पति राजेन्द्र साव ग्राम गोंदा एवं फुलमनी देवी पति बच्चु राम ग्राम गोन्दा के द्वारा भी लिखित बयान देकर सुरेन्द्र गोस्वामी के द्वारा अबुआ आवास में स्वीकृति के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत उप विकास आयुक्त से से की गई है।

इस प्रकार अवैध रूप से वसूली संबंधी मामला काफी गंभीर है, जो क्षम्य नहीं है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी मेराल को शिकायत पत्र एवं संलग्न बयान के आलोक में संबंधित दोषी पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निदेशित किया गया।  साथ ही उक्त अनियमितता में सम्मिलित पंचायत सचिव, रोजगार सेवक को भी चिन्हित कर कड़ी कारवाई करते हुए आवश्यक प्रस्ताव के साथ कृत कारवाई प्रतिवेदन दिनांक- 10.06.2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि ऐसे किसी प्राप्त शिकायत के आलोक में संबंधित दोषी पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

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navneetkumar27828

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