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कृषि व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने निकाला जागरूकता रथ। - Garhwa Drishti

कृषि व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने निकाला जागरूकता रथ।

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अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट


कृषि व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग की ओर से चलायी जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से जिले के आमजनों को जागरूक करने को लेकर शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया.यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों कोवन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा.इस अवसर पर उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने आमजनों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की.उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक आमजन विद्युत उपभोक्ता जाकर अपना बिजली बिल जमा करने के साथ ही अपना डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करा सकते हैं.उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का लंबे समय से बिल बकाया है और वर्तमान समय में उसके बिजली बिल की राशि चक्रवृद्धि ब्याज समेत मोटी रकम बकाये के तौर पर बढ़ गयी है तो वैसे उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा अवसर विद्युत विभाग द्वारा प्रदान किया गया है. उन्होंने लोगों से अधिकाधिक संख्या में इस योजना का लाभ लेने की अपील की.विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बिल में ब्याज की माफी अधिकतम 5 किस्तों में की जायेगी.उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण श्रेणी अंतर्गत 5 KW तक कृषि/सिंचाई(IAS-l निजी) श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी लाभ दिया जाएगा साथ ही कृषि,सिंचाई बकायादार लीगल नोटिस नीलामवाद परिवाद वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा.उन्होंने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक लागू है.वहीं वैध बिजली मीटर से 100 यूनिट से कम खपत पर मुफ्त बिजली दिया जायेगा.उन्होंने कहा कि जिले के आमजन इस योजना का अधिकाधिक लाभ लें सकें,इसी के मद्देनजर यह जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है।

टाइम सेटेलमेंट स्कीम से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाए बिजली बिल के ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जायेगा. ब्याज राशि मासी के उपरांत लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा करा सकते हैं या कोई उपभोक्ता एक ही बार में जमा दे सकते हैं.इसके साथ ही कृषि कनेक्शन के बकाया राशि को जमा करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान किया जायेगा।

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