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अबुआ बीर अबुआ दिशोम “अभियान” के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन! - Garhwa Drishti

अबुआ बीर अबुआ दिशोम “अभियान” के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन!

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ज्वाला कमलापुरी की रिपोर्ट


समाहरणालय सभागार में अबुआ बीर अबुआ दिशोम “अभियान” के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त श्री शेखर जमुआर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अबुआ बीर दिशोम अभियान (वन अधिकार अभियान 2006) का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2006 में अधिनियमित वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे। उन्हें (योग्यताधारी) वन पट्टा देना मुख्य उद्देश्य हैं।
वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर वनाधिकार समिति का गठन/पुनर्गठन किया गया है।
जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों का चयन करते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाता है। उपायुक्त के द्वारा वन अधिकार पट्टा दिए जाने में अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों, ग्राम सभा का महत्व, वन अधिकार समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए जिला के ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के लाभ से आच्छादित करने को कहा गया।
कार्यशाला में वन प्रमंडल पदाधिकारीयों के द्वारा अबुआ बीर दिशोम अभियान के संचालन एवं लाभुकों को योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यशाला के दौरान राँची से आये प्रशिक्षकों के द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अबुआ बीर दिशोम अभियान के संचालन की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।
अबुआ आवास योजना के लाभार्थी चयन के मापदंड:            
वैसे लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा जिसके कच्चे मकान हों, आवास विहीन एवं निराआश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो। आवास निर्माण हेतु कुल सहायता राशि 2 लाख रुपया प्रति ईकाई हैं। आवास का निर्माण तीन कमरे के साथ 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा।
कार्यशाला में उपायुक्त सहित वन प्रमण्डल पदाधिकारी उत्तरी तथा दक्षिणी,डीडीसी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

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