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● दिनांक 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलेगी सत्यापन एवं हैंडओवर/टेकओवर का कार्य
● प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्य अवधि समाप्त होने के उपरांत समुचित हैंडओवर/टेकओवर कार्य प्रारंभ नहीं होने तक सामग्रियों की की जा सकेगी बिक्री- अपर समाहर्ता
अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा बताया गया कि आज से खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा तथा अन्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन तथा हैंडओवर एंड टेकओवर का कार्य प्रारंभ है, जो दिनांक 3 जुलाई 2025 तक चलेगी। गढ़वा जिला में संचालित कुल- 43 खुदरा उत्पाद दुकान (देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब दुकान) का स्टॉक सत्यापन किये जाने हेतु उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 01.07.2025 को गढ़वा जिले के नौ खुदरा उत्पाद दुकानों एवं डंडा प्रखंड के दो खुदरा उत्पाद दुकानों में सामग्रियों का भौतिक सत्यापन तथा हैंड ओवर और टेक ओवर का कार्य किया गया। अपर समाहर्ता राज में महेश्वरम द्वारा बताया गया कि जिन खुदरा उत्पाद दुकानों में सामग्रियों का भौतिक सत्यापन एवं हैंडोवर तथा टेकओवर का कार्य नहीं हो सका है, उनका दिनांक 2 जुलाई 2025 एवं 3 जुलाई 2025 के बीच किया जाएगा तथा इन खुदरा उत्पाद दुकानों में सत्यापन कार्यों के नहीं होने तक देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब की बिक्री की जा सकेगी। जबकि आज दिनांक 1 जुलाई 2025 को गढ़वा प्रखंड के 9 एवं डंडा प्रखंड के 02 खुदरा उत्पाद दुकानों में सामग्रियों के भौतिक सत्यापन एवं हैंडोवर टेकओवर कार्य के फलस्वरुप उपरोक्त दुकानें बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त शेष दुकान पूर्व की भांति खुला रहेगी।
