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अनुमंडल ब्यूरो राहुल वर्मा कि रिपोर्ट

रमना । उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के निर्देश के आलोक में कोटपा (धूम्रपान निषेध कानून) एक्ट 2003 के तहत सोमवार को तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापार की रोकथाम को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया।
अभियान में थाना प्रभारी आकाश कुमार के साथ नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम पदाधिकारी नीरज कुमार व पुलिस बल के जवान शामिल थे।
अभियान के दौरान कुल नौ दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाए गए तीन दुकानदारों पर अठारह सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि छह दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
इस दौरान अधिकारियों ने तंबाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन को लेकर आगे भी छापामारी जारी रखने की बात कही है।

कोटपा कानून और सजा
कोटपा-2003 यानी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत तंबाकू की बिक्री, उपयोग और विज्ञापन को नियंत्रित किया जाता है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बिक्री अपराध माना गया है। स्कूल-कॉलेज से 100 गज के अंदर बिक्री निषिद्ध है। पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर दो सौ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही नाबालिग को बिक्री करने पर जुर्माना व कार्रवाई का भी प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर तंबाकू उत्पाद की जब्ती और चालान भी किया जा सकता है।

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chandeshraj1

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