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*भ्रष्टाचार पर उपायुक्त सख्त, दो जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द*

*अनुमण्डल पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान कम राशन देने की हुई पुष्टि*

*कम राशन देना या राशन की कालाबाजारी करने वाले बक्शे नहीं जाएँगे: उपायुक्त*

गढ़वाः जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने जन वितरण प्रणाली में अनियमितता का मामला संज्ञान में आने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मेराल प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम-मेराल के जन वितरण प्रणाली दुकानदार संजय प्रसाद गुप्ता, अनुज्ञप्ति संख्याः-18/1996 तथा भंडरिया प्रखण्ड के ग्राम बघवार के जन वितरण प्रणाली दुकानदार बोधन सिंह, अनुज्ञप्ति संख्याः-10/2004 को अनुज्ञप्ति शर्तों एवं झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश के सुसंगत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया है।

उपायुक्त श्री जमुआर ने बताया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा मेराल प्रखण्ड अन्तर्गत चरका पत्थर पूर्वी के राशन डीलर संजय प्रसाद गुप्ता की राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया गया जहाँ राशन वितरण का कार्य जारी था। मौके पर लाभुकों ने डीलर द्वारा कम मात्रा में राशन देने की शिकायत की। मौके पर ही एक लाभुक कुश कुमार द्वारा लिये गये राशन को तौला गया जिसमें 5 सदस्यों का राशन था इस हिसाब से 5 किग्रा० प्रति के हिसाब से 35 किलो होना चाहिए था किन्तु वजन करवाने पर बोरी सहित 33 किलो पाया गया। जब अन्य लाभुकों से पूछा गया तो उन्होनें भी एक स्वर में बताया कि सभी को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। स्वयं डीलर श्री गुप्ता ने भी तर्क देते हुए स्वीकार किया कि वे कम मात्रा में राशन देते हैं।

इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी रंका द्वारा भंडरिया प्रखण्ड के ग्राम बघवार में बोधन सिंह के जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया गया तो दूकान बंद पाया गया। दूकानदार को दूरभाष के माध्यम से दूकान खुला रखने की सूचना पूर्व में ही दी गई थी फिर भी उन्होंने दूकान को बंद रखा और मोबाईल को बंद कर लिया गया था। दूकान पर सूचना पट, लाभुको की विवरणी, विज्ञप्ति सं० वगैरह प्रर्दशित नही था। एसडीओ ने स्थानीय लाभुकों के साथ डीलर बोधन सिंह के घर गए परन्तु वे घर पर नहीं मिलें, जिसकी वजह से जन वितरण दुकान पर मौजूद राशन का भण्डारण, नाप तौल मशीन इत्यादि का जाँच नहीं किया जा सका। लाभुकों से राशन संबंधी पूछ-ताछ के क्रम में राशन कम देने, समय पर नहीं देने, पर्ची निकाल कर बाद में राशन देने सहित कई आरोप लगाए गए। लाभुकों द्वारा एक स्वर में बताया गया कि उक्त डीलर के द्वारा मनमानी किया जा रहा है जिससे लाभुकों को काफी कठिनाइयों  का सामना करना पड़ता है। सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 2025 का राशन इनको दिया जा चुका है फिर भी लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया है। काफी देर तक रहने के बाद भी डीलर बोधन सिंह का नहीं पहुँचना तथा मोबाईल बंद कर लेना लाभुकों के आरोप को पुख्ता करता है।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि राशन डीलर को प्रत्येक माह गोदाम से समय पर राशन मिल रहा है उसे लाभुकों के बीच सही मात्रा में वितरण करना सुनिश्चित करें, अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित डीलर पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दिया जाएगा।

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Chandesh Raj

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