त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या- 9 एवं 14 के अंतर्गत गढ़वा जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं उस पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए जमा किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- उपायुक्त श्री रमेश घोलप के निर्देशानुसार सभी अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित तिथि के अनुसार (दिनांक 26 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच शस्त्रों का भौतिक सत्यापन/ जमा संबंधित थाना में कराना सुनिश्चित करेंगे।
विदित हो कि थाना वार सभी अंचल अधिकारियों को उक्त हेतु पदाधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है, सभी पदाधिकारी संबंधित थाना के थाना परिसर में (दिनांक 26 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं उस पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी अपने-अपने थाना/ ओपी के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से भी सूचित करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं उस पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन/ जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी शस्त्र जमा संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
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