मझिआंव से अमित कुमार की रिपोर्ट
मझिआंव:सीओं द्वारा मोरबे निवासी विक्षिप्त बबलु साव पर केश मामले को लेकर गढ़वा जिला के पीयुसीएल के महा सचिव सुरेश मानस के नेतृत्व में टीम के द्वारा शनिवार को जांच किया गया। जिसमें गढ़वा जिला के पीयुसीएल के महासचिव सुरेश मानस, पंकज कुमार चौबे एवं कोषाध्यक्ष अमिताभ कुमार विशाल शामिल थे। उक्त टीम के द्वारा विक्षिप्त के मोरबे घर जाकर जांच पड़ताल की ।तथा ईस दौरान बबलु की मां से भी पुछ ताछ किया गया ।उसकी मां ने रोते हुए अपने पागल बेटा बबलु को जेल से छुड़ाने की बात कहीं।तथा अपने बेटा को जेल में जाने के बात सुन वह भी विक्षिप्त सा हो गई,तथा वह यह भी बताई कि उसके बेटा का ईलाज रांची में 2004से चल रहा है। गरीबी के कारण उसका पुरा ईलाका नहीं हो सका।विशेष बात करने की स्थिति में नहीं थी। वहां गांव में जांच के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी तथा सभी ने एक स्वर में कहा कि बबलु जो पागल है उसके साथ भारी अन्याय सीओ के द्वारा किया गया है।साथ ही सभी ने बताया कि बबलु के उपर किया गया सीओं राम जी प्रसाद गुप्ता के द्वारा केश कर भारी अपराध किया है ,बबलु पागल है जरूर पर आज तक लगभग 20 -22 वर्ष में किसी को आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया है।सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को देकर न्याय की गुहार लगाई है ।तथा जिला से आई टीम के द्वारा जांच के दौरान सीओ श्री गुप्ता के प्रति भारी आक्रोश देखा गया । जांच के बाद टीम के द्वारा सीओ राम जी प्रसाद गुप्ता से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह विक्षिप्त था और मेरे कक्ष में घुसा एवं मेरे अंचल गार्ड को धक्का दे दिया था और उपायुक्त के निर्देश पर उसपर प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके बाद टीम के द्वारा थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले से अवगत हुए।बताते चलें कि 15सिंतबर को थाना क्षेत्र के मोरबे गांव निवासी विक्रमा साव के लगभग 45 वर्षीय विक्षिप्त पुत्र बबलु साव उफॅ डब्लु साव के ब्लौक सह अंचल परिसर में सब्जी काटने वाला चाकू,आलु छोलने वाला छोलनी तथा दवा भी था उसे लेकर सीओ राम जी प्रसाद गुप्ता के कार्यालय में चला गया था ।जिसे अंचल गार्ड सहित अन्य कर्मियों द्वारा उसे बाहर करने के दौरान वह आक्रोशित हो गया था ,जिसे पुलिस को सुचना सीओ के द्वारा देने पर उसे थाना ले जाया गया था ।और उसी देर रात उसपर केश दर्ज सीओ के द्वारा किया गया था जिसका केश कांड संख्या 102/23,धारा : 341 ,307, 353 ,354 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर 16 सितंबर को उसे गढ़वा जेल भेज दिया गया था। इस तरह एक पागल को ईलाज के लिए नहीं भेजकर उसपर केश दर्ज करने के मामले को लेकर अंचल पदाधिकारी को हर चौक चौराहे पर लोगो के द्वारा निंदा कर रहे थे।
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