पति की हत्या के आरोपी बुलेट रानी को सजा

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जमशेदुपर में बहुचर्चित हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जमशेदपुर के टेल्को निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और बुलेट रानी के नाम से चर्चित श्वेता दास, सुमित सिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा दी है। एडीजी 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला शनिवार को सुनाया। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को पांच पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 में दो दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।बता दे कि 12 जनवरी, 2018 को शमशेर रेसिडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के साथ मिलकर तपन दास की हत्या की थी। इसमें एक और युवक ने इनका साथ दिया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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Admin Garhwa Drishti

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