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गढ़वा जिले में योग्य लाभुकों को पीडीएस डीलर्स के माध्यम से खाद्यान उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी गहन जांच शुरू करें और दोषी पाए जाने वाले डीलर्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए लाइसेंस को बर्खास्त किया जाए; उक्त बातें जिला आपूर्ति विभाग की ओर से आयोजित पीडीएस डीलर्स की बैठक में उपायुक्त श्री रमेश घोलप ने कहीं। कल देर शाम उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एजीएम व पीडीएस डीलर्स के साथ अनुमंडलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

मौके पर उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में निरंतर खाद्यान्न व राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा पीडीएस डीलर सचेत हो जाए। यह सुनिश्चित किया जाए की सभी योग्य लाभुकों को सही समय और सही क्वांटिटी के साथ राशन दिया जाए। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को महीने में 5 दिन तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को महीने में दो दिन पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की जांच के दौरान स्टॉक पंजी, वितरण पंजी और दुकान में शेष बचे स्टॉक की जांच कर उसका मिलान करना सुनिश्चित किया जाए साथ ही 15 से 20 लाभुकों से भी जांच- पड़ताल की जाए कि उन्हें ससमय राशन उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि सभी बीएसओ यह सुनिश्चित करेंगे की जिले के सभी छुटे हुए पीवीटीजी ग्रुप के लोगों को अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कर दिया जाए साथ ही उन्हें डाकिया योजना के तहत लाभान्वित भी किया जाए*। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया की कैरोसिन तेल के मूल्य को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर कैरोसिन तेल का मूल्य तय करने की प्रक्रिया पुरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा की सभी डीलर इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि लाभुकों को योग्यता के अनुरूप सही समय और सही माप- तौल के साथ राशन उपलब्ध कराया जाए।

आगे उपयुक्त ने कहा की हमे यह शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि राशन हेतु डीलर्स के द्वारा लाभुकों का अंगूठा लगवाकर एडवांस पर्ची निकाली जाती है, जो नियम के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले डीलर्स के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाभुक स्वयं भी सचेत होते हुए एडवांस पर्ची ना निकलवाएं, बल्कि पर्ची निकलवाते समय राशन तुरंत लेकर ही जाएं। उपायुक्त ने कहा कि राशन में गड़बड़ी को लेकर दो स्वयं सहायता समूह के डीलर्स पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। राशन में अनियमितता के मामलों को लेकर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है, अब आगे इसे गहन अभियान के रूप में चलाया जाएगा। ‌मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले के *सभी अवैध राशन कार्ड धारियों से, जो समृद्ध है अथवा सरकारी नौकरी में होने के बावजूद गलत तरीके से राशन के उठाव का लाभ ले रहे हैं वैसे सभी लोग दिनांक 10 अप्रैल 2022 तक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना सुनिश्चित करें अन्यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उनपर दण्डात्मक कार्रवाई* की जाएगी। साथ ही अब तक लिए गए राशन का बाजार मूल्य पर ब्याज समेत राशि की वसूली की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पी.एच.एच. अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो, जो यथोक्त श्रेणी के राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेंडर करना अनिवार्य है। साथ ही वैसे योग्य राशन कार्ड धारी जिनके पास दो या दो से अधिक राशन कार्ड है या उनका नाम दो या दो से अधिक राशन कार्ड में अंकित है वे एक से अधिक राशन कार्ड को निर्धारित तिथि से पूर्व सरेंडर कर दें। राशन कार्ड में वैसे सदस्य जो मृत हो गए हैं, पलायन कर गए हैं अथवा विवाहिता पुत्री जो अपने ससुराल में रह रही है, का नाम राशन कार्ड से हटाया जाना भी आवश्यक है अन्यथा लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू- राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष के ब्याज पर की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों तथा डीलर्स को इसकी सूचना अपने क्षेत्र अंतर्गत राशन का उठाव कर रहे लोगों को देने की अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि डीलर्स अपने क्षेत्र के ऐसे मामलों की गुप्त सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। अन्यथा जिस भी डीलर के क्षेत्र में अधिकांश ऐसे मामले प्राप्त होंगे उनपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उपायुक्त के अलावा समाहरणालय से अनुमंडल पदाधिकारी रंका सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री रामनारायण सिंह, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा संजीव कुमार, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा व श्री बंशीधर नगर, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एजीएम तथा सभी डीलर उपस्थित थे।

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