श्री बंशीधर नगर (गढ़वा):- अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार व जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा के निर्देश पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विजय कुमार पांडेय ने धुरकी थाने में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय धुरकी के अध्यक्ष व संयोजिका पर मध्याह्न भोजन की राशि गबन करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बीईईओ के आवेदन पर अध्यक्ष हकीक अंसारी पिता मजीद अली व संयोजिका साबिया परवीन पति फिरोज खान दोनों ग्राम व थाना धुरकी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 64/22 धारा 406, 420 व 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। बताते चलें कि गत 6 जुलाई को प्रखंड सह अंचल कार्यालय धुरकी के निरीक्षण के समय राजकीय कन्या मध्य विद्यालय धुरकी के वर्ग 2 की छात्रा सयाना खातून, वर्ग 7 की छात्रा फरीन निशा व गुलशन आरा ने मध्याह्न भोजन में कम मात्रा में चावल, सड़ा हुआ आम देने तथा अंडा नहीं देने की शिकायत किया था। छात्राओं के शिकायत पर एसडीओ आलोक कुमार ने बीडीओ व थाना प्रभारी के साथ विद्यालय पहुंच मामले की जांच किया था। जांच के बाद उपायुक्त गढ़वा को दिए जांच प्रतिवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने मामले के दोषी प्रधानाध्यापक गणेश ठाकुर को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने तथा सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के अध्यक्ष हकीक अंसारी व संयोजिका साबिया परवीन पर मध्याह्न भोजन की राशि गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा किया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विजय कुमार पांडेय को अध्यक्ष व संयोजिका पर मध्याह्न भोजन की राशि गबन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। निर्देश के आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विजय कुमार पांडेय के द्वारा थाने में अध्यक्ष व संयोजिका के विरुद्ध मध्याह्न भोजन की राशि गबन करने का मामला दर्ज कराया गया।
