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ब्यूरो रिपोर्ट अरमान खान



श्री बंशीधर नगर:- अनुमंडलीय न्यायालय नगर ऊंटारी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टू मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने पिपरी कला गांव निवासी राजदेव यादव की हत्या व अन्य मामले में आधा दर्जन अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर सभी अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उसमें परीखा यादव, शिवनारायण यादव उर्फ नन्हकू यादव, रामसुंदर यादव, पिंटू यादव उर्फ विनय यादव, सतीश यादव उर्फ प्रेमन यादव एवं सुरेन्द्र यादव शामिल हैं। सभी अभियुक्त विशुनपुरा थाने (पुराना थाना नगर ऊंटारी) के पिपरी कला गांव निवासी हैं।

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2011 को नगर ऊंटारी थाने (अब विशुनपुरा थाना) के पिपरी कला गांव में आपस में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी राजदेव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जबकि सुकन यादव, सत्येंद्र यादव, राजकिशोर यादव, कुंती देवी एवं विमल यादव जख्मी हुए थे। उक्त मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से बसंत यादव ने नगर ऊंटारी थाने में उपरोक्त अभियुक्तों समेत 19 लोगों के विरूद्ध हत्या करने संबंधी एफआईआर करायी थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान 14 गवाहों के बयान के साथ साथ बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीखा यादव, शिवनारायण यादव उर्फ नन्हकू यादव, रामसुंदर यादव, पिंटू यादव उर्फ विनय यादव, सतीश यादव उर्फ प्रेमन यादव एवं सुरेन्द्र यादव को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी आशीष तिवारी ने और बचाव पक्ष की ओर से जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम कृष्ण सिन्हा उर्फ बुल्लू राजा, नवीनचंद्र सिंह एवं सुरेन्द्र पांडेय ने पैरवी की।

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Admin Garhwa Drishti

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