श्री बंशीधर नगर: अबुआ आवास योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में बंशीधर नगर प्रखंड के ग्राम पंचायत हनुमंता कला की मुखिया सविता देवी को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त गढ़वा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मुखिया पर ग्राम सभा से 09 अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने का आरोप सिद्ध हुआ है।
25 अप्रैल 2025 को उपायुक्त द्वारा भेजे गए पत्रांक 448 में इस विषय में जाँच कारवाई की गई थी। तीन सदस्यीय जाँच दल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि मुखिया द्वारा न केवल अयोग्य व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाया गया, बल्कि ऐसे परिवारों को भी शामिल किया गया जिन्होंने पूर्व में ही आवास योजना का लाभ प्राप्त कर लिया था। उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण माँगते हुए उपायुक्त, गढ़वा ने दिनांक 26 मार्च 2025 को पत्र जारी किया था, परंतु मुखिया सविता देवी का जवाब असंतोषजनक पाया गया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उन्हें अबुआ आवास योजना की ऑनलाइन जाँच का प्रशिक्षण नहीं दिया गया और प्रखंड स्तर से आवास सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे अनजाने में मानवीय भूल हुई है।
हालाँकि, जाँच रिपोर्ट, उपायुक्त की अनुशंसा और प्राप्त स्पष्टीकरण की समग्र समीक्षा के बाद झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के तहत मुखिया सविता देवी को निलंबित करते हुए उनके पद से जुड़ी समस्त शक्तियाँ, विशेष रूप से वित्तीय शक्तियाँ, तत्काल प्रभाव से जब्त कर ली गई हैं।
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