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बंशीधर नगर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। संपत्ति का विरूपण रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुरूप सरकारी अथवा निजी भवनों पर उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा। कोई भी उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर किया जाना वर्जित है। उक्त भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार के लिए नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेस्ट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मकान मालिक की लिखित सहमति लेने के बाद भी नहीं किया जाना है। निजी भवन पर झंडा, बैनर आदि लगाने के निमित्त मकान मालिक की सहमति के लिए कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और ना ही डराया, धमकाया जाएगा। इस प्रकार की सूचना मिलती है या मामला संज्ञान में आता है तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभे, वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा एवं चुनाव संबंधी प्रचार, नारे, चुनाव चिन्ह आदि नहीं लिखेगा।

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