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संवाददाता अरमान खान

गढ़वा ,सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में शनिवार को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को लेकर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डा. कमलेश कुमार ने की। कार्यशाला में जिले के सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों एवं उनके पंजीकृत चिकित्सकों ने भाग लिया। मौके पर सिविल सर्जन डा. कमलेश कुमार ने कहा कि हरहाल में अल्ट्रासाउंड वही चिकित्सक करेंगे, जिनके नाम पर अल्ट्रासाउंड केंद्र का पंजीकरण कराया गया हो।उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में चिकित्सक की अनुपस्थिति में टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन को आन नहीं करना भी पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक रेडियोलाजिस्ट सिर्फ दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों में अपनी सेवा देने के लिए सहमति दे सकता है।
इसके लिए भी दोनों अल्ट्रासाउंड केंद्र में बैठने की तिथि एवं समय काे पूर्व निर्धारित कर सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।वहीं अल्ट्रासाउंड केंद्र में महत्वपूर्ण सूचना को एक कलर, एक साइज एवं एक फोंट में दो दिनों के अंदर अल्ट्रासाउंड केंद्र में डिसप्ले करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम प्रवीण कुमार सिंह ने पावर प्रेजेंेटेशन के माध्यम से अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में कार्य करने की जानकारी दी। साथ ही फार्म एफ को आनलाइन व आफलाइन भरने के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर 50 हजार से दो लाख रुपये जुर्माना एवं छह माह कैद का प्राविधान है
कार्यशाला में डा. रागिनी अग्रवाल, डा. जीतेंद्र कुमार, डा.केएन सिंह समेत जिले के विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक व चिकित्सक उपस्थित थे।

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