रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो हज़ार रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे। तब 500 और एक हज़ार रुपये के पुराने नोट बंद होने के कारण करंसी की ज़रूरत पैदा हो गई थी। उसी को देखते हुए 2000 का नया नोट जारी किया गया। लेकिन, अब इसे सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नोट पड़ा है, वह बेकार हो गया। यह लीगल टेंडर बना रहेगा। आप इसे बैंक में वापस करा सकते हैं।
आइए जानते हैं इस फैसले के अहम पॉइंट्स :
1. आरबीआई ने बैंकों को दो हज़ार का नया नोट जारी करने से तुरंत प्रभाव से रोक दिया है।
2. RBI के मुताबिक, अगर आपके पास दो हज़ार रुपये के नोट हैं, तो आप इन्हें बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं या फिर इन्हें बदलवा सकते हैं।
3. 23 मई 2023 से नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है।औ
4. फिलहाल एक बार में 20 हज़ार रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं।
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI Act 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 2000 के नोटों को जारी किया था। इन नोटों को नोटबंदी के बाद करंसी की ज़रूरत के लिए लाया गया था।
6. 2018-19 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी।
7. आरबीआई ने 2013-14 में भी इसी तरह नोटों को सर्कुलेशन से वापस लिया था।
8. दो हज़ार के करीब 89 फ़ीसदी नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे। 31 मार्च 2018 को यह सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में थे। तब 6.73 लाख करोड़ क़ीमत के दो हज़ार के नोट मौजूद थे सर्कुलेशन में। 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर हो गया 3.62 करोड़ रुपये।
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