पलामू जिला के पाटन प्रखंड अन्तर्गत ग्राम- झरीनिमिया, मेराल , भोंगा, सिक्की कला और बरसैता में शोषित वंचित भूमिहीन लोगों को राजस्व विभाग परिपत्र संख्या 701/ रा. दिनांक 26.02 .1982 के तहत आवास हेतु 12.5 डी. तथा कृषि कार्य हेतु 5 एकड़ बंदोबस्त करने का प्रावधान था, जिससे लोग उस जमीन पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन भू- माफियाओं , दलालों एवं भ्रष्ट अधिकारियों के साथ पैसों का खेल – खेलकर भारी मात्रा में बंदोबस्त जमीन करवा कर कोल माइंस और बाहरी लोगों के पास एग्रीमेंट कर बेच दिए । दूसरे जगह के बहुत लोग मकान भी बना रखे हैं । इस क्षेत्र के बहुत ऐसे भूमिहीन लोग हैं जिनको मकान बनाने का जगह नहीं है। कुछ लोगों को जमीन पर भू – माफियाओं कब्जा नहीं करने दे रहे हैं और ऊपर से कोर्ट में केस भी किए हैं। कुछ लोगों का अवैध रूप से पंजी 2 में जमाबंदी खोल दिया गया था । उसको विभागीय परिपत्र संख्या 914 / रा.दिनांक 09.12 .1998 एवं पत्रांक 2074 / रा.दिनांक 13.05. 2016 के द्वारा गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि को BLR Act 1950 के सुसंगत धाराओं के तहत रद करने का प्रावधान था , लेकिन नहीं किया गया। ABDM के युवा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार रजक के द्वारा उपायुक्त पलामू को 14.12 .2021 को ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन अभी तक कुछ करवाई नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बैठक कर सीएम से पत्र के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच कर इसमें संलिप्त भू – माफियाओं के साथ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और शोषित वंचित गरीब परिवारों को न्याय दिया जाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 45 दिनों के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे । बैठक में एकत्रित ग्रामीणों में मुख्य रूप से मुद्रिका सिंह ,अजय रजक , राजनीतिक सिंह , नरेश राम , राजकिशोर ठाकुर , अनीता देवी, मोहरी देवी , अनीता देवी अलावा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए।
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