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*अपर समाहर्ता के न्यायालय द्वारा जारी हुआ आदेश*
गढ़वा: आज दिनांक 02 जून 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-2006 के अंतर्गत राज महेश्वरम्, न्याय निर्णयन पदाधिकारी-सह- अपर समाहर्ता के द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न 09 वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें Substandard-05, Misbranded-01, Extraneous Matter-03 के वाद थे। जिन खाद्य नमूनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई, उसमे इंडिया गेट बेशन, बुन्दी लडडू, पेड़ा, बरफी, बेशन लडडू, मूंगफली चिकी, प्रमोद सोनपापड़ी शामिल थे। संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें गढ़वा शहरी क्षेत्र के 06 दूकान/प्रतिष्ठान, नगर उॅटारी-01, रमना-01, लगमा-01 है। इन सभी प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित जुर्माना की राशि चलान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पाण्डेय सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

