होटलों में ठहरने वालों की सूचना रोज देना होगा, नहीं तो होगी कार्रवाई

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*पलामू जिला ब्यूरो चीफ सह प्रभारी लवकुश कुमार सिंह की रिपोर्ट***

डीआईजी ने सभी थानों को दिया सख्त निर्देश, होटल संचालकों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश

पलामू क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) नौशाद आलम ने तीनों जिलों के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है कि अपने क्षेत्र के होटलों व लॉजों पर कड़ी निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि वहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक संबंधित थाना में उपलब्ध कराई जाए। डीआईजी ने चेतावनी दी है कि यदि जानकारी छुपाई जाती है या कोई व्यक्ति बिना वैध पहचान के ठहरता है, तो उसकी पूरी जवाबदेही होटल संचालक की होगी और उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड दृष्टि न्यूज, जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी होटल संचालकों से समन्वय बैठक कर उन्हें निर्देशित किया जाए कि हर यात्री का नाम, पता, वैध पहचान पत्र की प्रति, आगमन व प्रस्थान की तिथि, और यदि वाहन साथ है तो उसका विवरण भी थाने में अनिवार्य रूप से दिया जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की सूचना मिलते ही तत्काल सत्यापन कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश है।
डीआईजी ने यह भी कहा है कि किसी आपराधिक परिस्थिति में संबंधित दण्डाधिकारी को तुरंत सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों और अन्य अवसरों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। किसी भी स्तर की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित होटल प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई तय है।

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Admin Garhwa Drishti

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