विकास कुमार
मेराल। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर विगत 6 जुलाई को मेराल बाजार में मोहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर अंचल अधिकारी यशवंत नायक द्वारा मंगलवार के देर शाम मेराल थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विष्णु कांत ने बताया कि अंचल अधिकारी यशवंत नायक के आवेदन पर मोहर्रम के दिन जुलूस में प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाने को लेकर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। मोहर्रम के जुलूस के दौरान नियम का उल्लंघन कर डीजे बजाए जाने की सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा के आदेश पर तीन डी जे साउंड के संचालक पर प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें महाकाल डी जे साउंड लगमा, जुगुन डी जे साउंड सांडा, तथा रहमतुन डी जे साउंड शामिल है। तीनों डीजे संचालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है।
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