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कांडी प्रखंड के विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता, कालाबाजारी व धोखाधड़ी के कारण कुल 12 डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम के निर्देश के आलोक में कांडी प्रखंड के विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कांडी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी मनोज कुमार तिवारी द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा बिना राशन दिए तथा बिना आवंटन प्राप्त हुए ही राशन कार्डधारियों से ई -पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया है। इसमें विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानदार यथा- (1)भोला राम, ग्राम बहेरवा द्वारा 76.5% राशन कार्ड धारियों से बिना राशन वितरित किए ही ई पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (2) अनिल कुमार सिंह, ग्राम खुटहेरिया द्वारा 82.32% राशन कार्ड धारियों से राशन वितरित किए बिना ई-पोस मशीन से अंगूठा लगवा लिया गया। (3) जागृति महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम पतीला द्वारा बिना राशन वितरण किए 100% राशनकार्ड धारियों द्वारा ई पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (4) लालती स्वयं सहायता समूह, ग्राम बलियारी द्वारा बिना राशन वितरण के ही 90.09% राशन कार्ड धारियों द्वारा ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (5) मधु स्वयं सहायता समूह, ग्राम डेमा, सरकोनी द्वारा बिना राशन वितरण के 92.13% कार्ड धारियों द्वारा ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (6) नीतीश स्वयं सहायता समूह, ग्राम पतरिया द्वारा बिना राशन वितरण किये 100% राशन कार्ड धारियों से ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (7) राम विजय राम, ग्राम रानाडीह द्वारा बिना राशन वितरण किए 80.14% राशन कार्ड धारियों से ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। (8) सत्यम स्वयं सहायता समूह, ग्राम कांडी द्वारा बिना राशन वितरण के ही 84.52% लाभुकों से ई-पोस मशीन से अंगूठा लगवा लिया गया। (9) शैलेंद्र कुमार दुबे, ग्राम बलियारी द्वारा बिना राशन वितरण के 87.83% लाभुकों से अंगूठा लगवा लिया गया।(10) शंभू दयाल तिवारी द्वारा ऐसा कृत्य 91.07% लाभुकों के साथ किया गया। (11) प्राo कीo साo सहयोग समिति के द्वारा ऐसा कृत्य 83.18% लाभुकों के साथ किया गया एवं राशन वितरण नहीं किया गया। उपर्युक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा 15 अगस्त 2022 से पहले ही ई-पोस मशीन में राशन कार्ड धारियों से अंगूठा लगवाया गया है जबकि गोदाम से राशन की आपूर्ति 27 अगस्त 2022 के बाद किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिना राशन दिए ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवाना एक अपराधिक कृत्य है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा कार्ड धारियों के राशन के गबन के नियत से बिना आवंटन प्राप्त किए ही ई-पोस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया है जो गैरकानूनी है।जबकि एक अन्य मामले में (12) माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, ग्राम मंडरा शिवपुर के विरुद्ध जांच करने पर लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्हें ग्रीन कार्ड का राशन माह जुलाई एवं अगस्त का नहीं दिया गया है। इस संबंध में जब डीलर से पूछताछ किया गया तो डीलर के द्वारा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। साथ ही डीलर के द्वारा भंडार पंजी का संधारण नियमित रूप से एवं भली-भांति नहीं किया गया था। जन वितरण प्रणाली मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह को जुलाई 2022 में ग्रीन कार्ड का आवंटन 7 सितंबर 2022 को प्राप्त हो चुका है तथा अगस्त माह 2022 का आवंटन क्लोजिंग बैलेंस में दिख रहा है। अतः इन्हें ग्रीन राशन कार्ड धारियों को जुलाई एवं अगस्त का राशन वितरण किया जाना चाहिए था। जब गोदाम का जांच किया गया तो स्टॉक में मात्र 4 बैग (2 क्विंटल) चावल पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा राशन का हेरा फेरी किया गया है तथा गलत नियत से ग्रीन कार्ड धारियों को राशन नही दिया गया है। पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारियों से जब पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने जनवरी 2022 से ही राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि जन वितरण प्रणाली का दुकानदार द्वारा राशन का कालाबाजारी किया गया है। इसकी पुष्टि पड़ोस में रहने वाले कार्डधारियों के द्वारा भी किया गया। जांच के क्रम में यह भी पता चला कि प्रत्येक लाभुकों से राशन वितरण में 2 किलोग्राम राशन की कटौती की जाती है जो कि एक गंभीर अपराध है। अतः उपरोक्त सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा बिना राशन वितरित किए ही ई-पोस मशीन में लाभुकों से अंगूठा लगवाने, राशन की कालाबाजारी करने, राशन की कटौती करने, राशन वितरण में मनमानी करने एवं अनियमितता बरतने में दोषी पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी द्वारा थाना प्रभारी कांडी को पत्र लिखते हुए उपरोक्त सभी पर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

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