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खरौंधी प्रखंड से चंदेश कुमार पटेल कि रिपोर्ट
खरौंधी(गढ़वा): प्रखंड अंतर्गत ग्राम चौरिया में लाभुकों से पॉश मशीन में अंगूठा लगवा कर एक माह का राशन निकालकर गबन कर लेने के मामले में महिला समूह की जन वितरण दुकानदार के विरुद्ध जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए विकास भारती स्वयं सहायता समूह के जन वितरण डीलर मुन्नी देवी की अनुज्ञप्ति लाइसेंस निलंबित कर दी है। जिला खाद्य आपूर्ति शाखा द्वारा जारी आदेश पत्र में उल्लेख किया गया है की प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गणेश महतो द्वारा चौरिया के विकास भारती स्वयं सहायता समूह की जन वितरण डीलर के विरुद्ध लाभुकों से प्राप्त शिकायत के आलोक में उचित मूल्य की दुकान की जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। जिसमें उक्त विक्रेता द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अगस्त 2022 एवं सितंबर 2022 दो माह का पर्ची एक साथ निकाल कर सिर्फ एक माह अगस्त 2022 का ही लाभुकों के बीच राशन का वितरण किया गया है। जांच के क्रम में लाभुकों की शिकायत सही पाई गई। लाभुक नारद चौधरी व अन्य के बयान लिए गए थे। जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि विक्रेता द्वारा माह अगस्त 2022 एवं सितंबर 2022 दो माह का पर्ची निकाला गया। परंतु एक माह का ही राशन दिया गया है। इस प्रकार लाभुकों के बयान से भी शिकायत की पुष्टि होती है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश में वर्णित सुसंगत प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर विकास भारती स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता चौरिया के उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
गढ़वा दृष्टि न्यूज में खबर प्रकाशित पर संज्ञान लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह एमओ गणेश महतो को मामले की जांच का आदेश दिया था। जिसके आलोक में एमओ गणेश महतो ने मामले की जांच में दो माह का राशन निकासी करने के बाद लाभुकों के बीच सिर्फ एक माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन वितरण करने का आरोप सही पाया था। जांच के क्रम में मृत व्यक्ति और गांव से पलायन कर गये मृतक के सदस्यों के नाम पर राशन का लगातार उठाव होने का मामला भी सामने आया था। जिसके विरूद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने विस्तृत प्रतिवेदन जिला आपूर्ति विभाग को सौंपा था। जिस पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने अभी कार्रवाई किया है।
इधर पूर्व उपप्रमुख खरौंधी गोरखनाथ चौधरी ने कहा सिर्फ डीलर की अनुज्ञप्ति को निलंबित करना मामले का समाधान नहीं है। बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सितंबर एक महीना का जो लाभुकों का राशन गबन किया गया है। राशन डीलर से रिकवरी करके लाभुकों के बीच वितरण किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपी डीलर पर पर प्राथमिकी दर्ज कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा लाभुकों का एक माह का राशन डीलर से रिकवरी करके लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया तो वह लाभुकों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।
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