बंशीधर नगर (गढ़वा):- झारखंड सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स का नई नियमावली जारी किया गया है। होल्डिंग टैक्स के नई नियमावली को लेकर मंगलवार को रांची से आए च्वाइस कंसलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मॉनिटरिंग ऑफिसर प्रवीण शर्मा व असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर विशाल कुमार दुबे ने नगर प्रबंधक रवि कुमार व होल्डिंग टैक्स कलेक्टरों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक किया तथा नई नियमावली की विस्तृत जानकारी दिया। नगर पंचायत में रहने वाले नागरिकों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में नई नियमावली के तहत ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। नई नियमावली वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 22 से होल्डिंग टैक्स का गणना एवं वसूली सर्किल रेट के संशोधित नए नियमों के तहत किया जाएगा। पहले वार्षिक किराया दर के आधार पर टैक्स की वसूली का प्रावधान था। जिसे संशोधित कर सर्किल रेट के तहत अनुपालन में लाया गया है। पहले शहरी क्षेत्र के आवासीय और गैर आवासीय भवनों का होल्डिंग टैक्स सड़क की चौड़ाई के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य का 2 प्रतिशत के रूप में लिया जाता था। अब टैक्स की वसूली रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा तय किए गए पक्के-कच्चे मकानों के सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी।
:- नई नियमावली में छूट का है प्रावधान:- होल्डिंग टैक्स के नई नियमावली के तहत महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर व सेना से जुड़े लोगों को टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं नई नियमावली में स्लम बस्ती में 350 वर्ग फीट तक में बने भवनों को टैक्स फ्री किया गया है। ऐसे भवनों से नगर पंचायत किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा। पूर्व में केवल 250 वर्ग फीट तक के मकान को ही होल्डिंग टैक्स में छूट मिलती थी।
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